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धारा:- 221 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना

धारा:- 221 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना
काल्पनिक चित्र 

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 221

(लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना)

जो कोई किसी लोक सेवक के. लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।


अपराध का वर्गीकरण

सजा:- 3 मास के लिए कारावास, या 2,500 रुपए का जुर्माना या दोनों

अपराध:- असंज्ञेय

जमानत:- जमानतीय

विचारणीय:- कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।





अघ्याय 2 की सारी धाराएं विचारण के पहले की (इनके प्रारूप ऊपर हेड में दिए गए है)

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